खरीफ फसल के लिए किसानों को मुफ्त बीज वितरण करेगी सरकार, देखिए पूरी रिपोर्ट

जैसे-जैसे खरीफ का मौसम नजदीक आ रहा है, सरकार किसानों को मुफ्त बीज दे रही है ताकि वे खरीफ की फसलें उगा सकें। उच्चतम गुणवत्ता वाले बीज मुफ्त में प्राप्त कर किसान इस सरकारी कार्यक्रम से लाभान्वित हो सकते हैं।
अपने स्थापित नियमों के अनुसार, विभिन्न सरकारें उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की खरीद के लिए किसानों को सब्सिडी का लाभ प्रदान करती हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को खरीफ सीजन में उगाए जाने वाले सब्जियों के बीज पर शत-प्रतिशत सब्सिडी दे रही है। आवेदन करने वाले किसान उच्चतम श्रेणी के बीज प्राप्त कर सकते हैं।

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राज्य सरकार के एक फैसले से राजस्थान के 20 लाख किसानों को मुफ्त बीज मिलेगा। राजस्थान बागवानी विकास मिशन वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान किसान कल्याण कोष से इसमें 60 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
राज्य सरकार के एक फैसले से राजस्थान के 20 लाख किसानों को मुफ्त बीज मिलेगा। राजस्थान बागवानी विकास मिशन वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान किसान कल्याण कोष से इसमें 60 करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, किसानों को एक कॉम्बो किचन गार्डन किट प्राप्त होगी जिसमें टिंडा, भिंडी, मिर्च, ग्वार, लौकी, टमाटर और बैंगन की खरीफ फसल के बीज शामिल हैं। इसके अलावा, किसानों को ज़ैद की फसल के बीज के साथ-साथ रबी मौसम के बीज भी प्राप्त होंगे, जिनमें पालक, गाजर, मिर्च, पुटर, मूली, टमाटर और बैंगन शामिल हैं।

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इन किसानों को मिलेगा नि:शुल्क बीज योजना का लाभ

राजस्थान सरकार 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में एक फसल के लिए 5 लाख किसानों को मुफ्त बीज कार्यक्रम के तहत बीज की पेशकश करेगी। इसके अतिरिक्त, 15 लाख किसानों को 100 वर्ग मीटर का नि:शुल्क बीज कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम का लक्ष्य 2023 के खरीफ सीजन के लिए 7 लाख किट उपलब्ध कराना है। इसके अतिरिक्त रबी सीजन 2023-2024 के लिए 11 लाख किट की आपूर्ति की जाएगी। उसी तरह जायद सीजन 2023-2024 के लिए 2 लाख किट बांटने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा 2023-2024 के बजट में की।

ये है नि:शुल्क बीज प्राप्त करने के लिए शर्तें

  • अन्य राज्यों के किसान मुफ्त बीज कार्यक्रम के लिए पात्र नहीं हैं, जो केवल राजस्थान के किसानों के लिए उपलब्ध है।
  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमांत कृषक एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषकों को नि:शुल्क बीज मिनीकिट वितरण में प्राथमिकता दी जायेगी।
  • इसके अलावा, महिला किसानों को बीज मिनीकिट प्राप्त होंगे।
  • भले ही जमीन महिला के पति, पिता या ससुर के पास हो, उसके नाम पर मिनीकिट दिए जाते हैं।
  • एक महिला को प्रति वर्ष केवल एक मिनीकिट पैकेज और अधिकतम तीन मिनीकिट वितरित किए जाएंगे।
  • एक ही कृषक परिवार की एक से अधिक कृषक महिला को मिनीकिट प्राप्त नहीं हो सकेगी।
  • सिंचाई सुविधाओं वाले किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

नि:शुल्क बीज प्राप्त करने के तरीके

नि:शुल्क बीज प्राप्त करने के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से संपर्क कर सकते हैं। कृषि पर्यवेक्षक योग्य महिलाओं की सूची ग्राम पंचायत सरपंच और अन्य निर्वाचित अधिकारियों से परामर्श के बाद संकलित करता है। राज किसान साथी पोर्टल और जन आधार कार्ड का उपयोग करते हुए बीज मिनीकिट का वितरण ऑनलाइन होगा।

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नि:शुल्क बीज मिनीकिट के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड अथवा जन आधार कार्ड
  • किसान का राशन कार्ड
  • मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक
  • खेत की भूमि के कागजात
  • बीज के लिए आवेदन फॉर्म

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