किसानो को ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दे रही है राजस्थान सरकार, ऐसे उठाएं लाभफसली ऋणकिसानो को ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण दे रही है राजस्थान सरकार, ऐसे उठाएं लाभ

राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानो को ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण करने की योजना बनाई है. योजना के तहत सरकार सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना किसी ब्याज (0% ब्याज) के साथ फ़सली ऋण उपलब्ध कराने जा रही है। योजना की घोषणा सहकारिता मंत्री श्री उदयालाल आंजना राजस्थान द्वारा गुरूवार को विधानसभा में हुई.

कितना मिलेगा ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण

सहकारिता मंत्री राजस्थान सरकार श्री उदयालाल आंजना ने विधानसभा में वार गुरुवार दिनांक 19 फरवरी को किसानों को ब्याजमुक्त ऋण देने का फैसला किया है। ऋण की राशी अधिकतम 1 लाख 50 हजार रखी गयी है. यह राशी उन डिफॉल्टर किसानों को वितरित की जाएगी जिन्होंने अपना पूरा ऋण जमा करवा दिया है.

अल्पकालीन फसली ऋण पात्रता

श्री उदयालाल आंजना जी के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में जिन डिफॉल्टर किसानों को ऋण नहीं दिया गया था। उन्हें यह ऋण दिया जायेगा. दिनांक 11-08-2020 को आदेश जारी किया गया है। जिनमे डिफॉल्टर किसानों को ऋण उपलब्ध करवाने के विषय में फैसला किया गया था.

राज्य सरकार पर भार

अल्पकालीन फसली ऋण योजना 2023 के तहत प्रदेश के किसानों के लिए 22 हजार करोड़ रूपये का ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने लक्ष्य रखा है। डिफॉल्टर किसानों के आलावा ग्रामीण क्षत्रो में हस्तशिल्प, लघु उद्योग, रंगाई-छपाई, कताई-बुनाई, और वर्कशॉप के लिए राज्य के लगभग 1 लाख 50 हज़ार परिवारों को यह ऋण दिया जायेगा. ऋण की राशी ग्राम सहकारी सिमिति बैंक द्वारा 3 हजार करोड़ रूपये की अनुमानित राशी वितरित की जाएगी.

 किसानों की जमीन अब नहीं होगी नीलाम

बजट 2023 में राजस्थान विधानसभा में गहलोत ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए किसानो के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने का काम किया है. अब जिन किसानो की भूमि ऋण ना भरने से नीलाम हो जाती थी उनको गहलोत सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए रोकने का फैसला लिया है.

निर्णय के अनुसार राजस्थान सरकार ऐसा कानून लाने जा रही है जिससे राज्य के छोटे किसानों की जमीनों को नीलाम होने से रोका जा सकेगा. गहलोत के अनुसार इस पर मसौदा विधेयक तैयार किया जा रहा है. उदयलाल आंजना के अनुसार राज्य सरकार किसान हितो की रक्षा करते हुए किसान ऋण राहत आयोग का गठन किया जायेगा. ‘राजस्थान किसान ऋण राहत कानून’ से किसान की जमीन को नीलाम पर पूर्ण रोक लगाई जाएगी.

Some Error