आज हमारे देश में प्रवासी मजदूर एवं पारंपरिक कामगारों की संख्या भी काफी अधिक है जो कि, अपनी रोजी-रोटी के लिए मजदूरी करते हुए देखे जा सकते हैं। सरकार ने इन की तरह भी काफी ध्यान दिया है और इसी के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है।
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना
आपको बता दे कि, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों जैसे की टोकरी बनाने वाले, दर्जी, बढाई, सुनार, कुम्हार, हलवाई, मोची, लोहार आदि मजदूरों को छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 हजार से लेकर 10 लख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा उठाया जाएगा।।
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प्रतिवर्ष 15 हजार से ज्यादा लोगों को काम
इसी के साथ ही विश्वकर्मा श्रम योजना के तहत प्रतिवर्ष 15 हजार से ज्यादा लोगों को काम भी मिलने की योजना है। आपको बता दे कि, इस योजना के तहत मजदूरों को जो भी राशि प्रदान की जाएगी, वह सीधे उनके बैंक अकाउंट में स्थानांतरित होगी। इसलिए आवेदक के पास अपना स्वयं का बैंक अकाउंट होना भी आवश्यक है, इसके साथ ही बैंक अकाउंट का आधार कार्ड से लिंक होना भी आवश्यक है।
नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर हुई शुरू
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना स योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर यानी की 17 सितंबर को शुरू किया गया है। यह योजना केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आने वाले समय में शुरू होने वाली है। इस योजना की घोषणा विश्वकर्म योजना की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाल किले से स्वतंत्रता दिवस पर की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से समाज के निचले स्तर के कामगारों के कल्याण हेतु शुरू किया गया है। शिल्पकारों और कामगारों को इस योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण लेने वालों को हर महीने 500 रुपए की धनराशि भी सरकार द्वार दी जाने वाली है।
योजना का लाभ केसे ले
विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए राज्य के इच्छुक लाभार्थी को उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन की ऑफिसियल वेबसाइट https://diupmsme.upsdc.gov.in/login/registration_login पर आवेदन करना है, इसके लिए आपको जरुरी दस्तावेज की आवश्यकता होगी, जेसे –
- आवेदक को आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- जाति प्रमाणपत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो